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*वर्ष 2013 में थाना झंगहा पर पंजीकृत डैकती के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बांसदेव को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 8,000 रुपये से दण्डित किया गया